करोना वायरस :वित्त मंत्री ने दिखाई जनता पर करुणा ,किए कई ऐलान

लालकिला पोस्ट डेस्क
कोरोना वायरस से उपजे हालात के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इसके बाद भी देरी होने पर 12 की जगह नौ फीसदी चार्ज लगेगा।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले तीन महीने तक बैंकों में मिनिमम बैलेंस रखने की भी शर्त लागू नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी एटीएम से पैसा निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।
वित्त मंत्री सीतारमन ने व्यापारी वर्ग को राहत देते हुए कहा कि मार्च, अप्रैल और मई 2020 के लिए जीएसटी रिटर्न और कंपोजिट रिटर्न अब 30 जून तक फाइल किया जा सकेगा। उन्होंने यह ऐलान भी किया कि जिन कंपनियों का टर्नओवर पांच करोड़ रु तक है उनसे अगर इसके बाद भी जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देर हो जाती है तो उनसे कोई लेट फीस या पेनल्टी नहीं वसूली जाएगी। जिन कंपनियों का टर्नओवर इससे ज्यादा है वे आखिरी तारीख के 15 दिन बाद तक भी जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकती हैं. उन पर कोई लेट फीस या पेनल्टी नहीं लगेगी। उनसे सिर्फ 12 के बजाय नौ फीसदी ब्याज लिया जाएगा।
सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है. टैक्स विवादों का समाधान करने के लिए लाई गई विवाद से विश्वास योजना के साथ भी ऐसा ही हुआ है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि आर्थिक क्षेत्र के लिए एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया जाएगा।उन्होंने विश्वास दिलाया कि इसमें देर नहीं होगी।